मद्रास हाईकोर्ट ने छोटे बच्चों पर से बस्ते और होमवर्क का बोझ हटाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि बच्चे न तो वेटलिफ्टर हैं और न ही किताबों से भरे स्कूल बैग ढोने वाले।
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» बच्चे न वेटलिफ्टर हैं, न बस्ता ढोने वाले : मद्रास हाईकोर्ट
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