राज्यसभा चुनाव में नोटा के विकल्प पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यसभा चुनावों में नोटा (उपयुक्त में से कोई नहीं) जरूरी नहीं है इसे केवल प्रत्यक्ष चुनावों में ही लागू किया जाना चाहिेए।
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» राज्यसभा चुनाव में नोटा की अनुमति नहीं दी जा सकती : सुप्रीम कोर्ट
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