विधि आयोग ने केंद्र को सौंपे परामर्श पत्र में कहा है कि पुरुषों और महिलाओं के लिए शादी की न्यूनतम उम्र एक समान 18 वर्ष होनी चाहिए। वहीं, कहा कि लिव-इन रिलेशन और अवैध संबंधों से जन्मे बच्चों को भी माता-पिता की अर्जित संपत्ति में अधिकार मिलना चाहिए।
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» पुरुषों और महिलाओं के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष हो : विधि आयोग
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