चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देने को सुप्रीम कोर्ट ने प्रथमदृष्टया ‘भ्रष्ट आचरण’ तो माना है, लेकिन इस संबंध में संसद को कानून बनाने का निर्देश देने से इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि हमारे अधिकारों की भी एक सीमा है।
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» सुप्रीम कोर्ट ने कहा- चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देना भ्रष्ट आचरण, तय करनी होंगी अपनी सीमाएं
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