पालतू जानवर छोड़ने पर कानपुर जिले में पहली बार एडीएम फाइनेंस संजय चौहान ने धारा 144 लगाई है जो 28 फरवरी तक लागू रहेगी। जानवरों से पीड़ित कोई व्यक्ति अगर उसके मालिक का नाम बताकर थाने में शिकायत करेगा तो कार्रवाई की जाएगी।
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» 'जानवर छोड़े तो जेल'...इस शहर में लागू है धारा 144, इन बातों को भी मत भूलना
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