मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि 71 साल पुराने कर्मचारी राज्य बीमा कानून में संशोधन कर कर्मचारियों को लगने वाली अंदरूनी अंगों की चोटों को भी इस एक्ट के तहत शामिल करना चाहिए।
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» ईएसआई एक्ट में शरीर के अंदरूनी अंगों को भी करें कवर: मद्रास हाईकोर्ट
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