महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने पीठ से कहा कि एप आधारित टैक्सी सेवा को लेकर कोई नियम नहीं है। कैब में महिलाओं के साथ दुष्कर्म सहित कई अन्य वारदात हो चुकी हैं।
from Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujala https://ift.tt/2Mz7gTD
Home »
India news
,
Latest And Breaking Hindi News Headlines
,
News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujala
» महिला सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, ओला, उबर के नियमन पर सरकार करे विचार
0 comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.