सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण का लाभ उन 'महानुभावों' के वारिसों को नहीं मिलना चाहिए जो 70 वर्षों से आरक्षण का लाभ उठाकर धनाढ्य की श्रेणी में आ चुके हैं।
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» 70 वर्ष से फायदा ले रहे 'महानुभावों' के वारिसों को न मिले आरक्षण: सुप्रीम कोर्ट
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