सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार को दिव्यांग व्यक्तियों को पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए अधिकतम चार महीने में निर्देश जारी करने का आदेश दिया।
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» सुप्रीम कोर्ट का आदेश: चार महीने में दिव्यांगों के लिए पदोन्नति में आरक्षण के निर्देश जारी करे केंद्र
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