अपने आदेश में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने कहा कि लैप्स हुई बीमा पॉलिसी को कई कंपनियां रीन्यू करती हैं। लेकिन पॉलिसी लैप्स होने और रीन्यू होने के बीच की अवधि में हादसा हो तो मृतक के परिजन को बीमा राशि नहीं दी जा सकती।
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» सुप्रीम कोर्ट: लैप्स पॉलिसी के नवीनीकरण होने के बीच हादसा हुआ तो खारिज हो सकता है बीमे का दावा, जानिए क्या है मामला
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