शीर्ष अदालत ने कहा कि आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों की प्रकृति, आरोप साबित होने पर सजा की गंभीरता के बीच संतुलन बनाना होगा।
from Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujala https://ift.tt/3p3Ua3m
Home »
India news
,
Latest And Breaking Hindi News Headlines
,
News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujala
» सुप्रीम कोर्ट ने कहा: अदालत को जमानत देते समय विस्तार से कारण बताने की जरूरत नहीं
0 comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.