हाईकोर्ट ने दिवंगत सहायक अध्यापकों की ग्रेच्युटी सहित सभी भुगतान चार सप्ताह में करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि तय समय मे भुगतान न करने 18 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज भी देना पड़ेगा।
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» Allahabad High Court : हाईकोर्ट ने चार सप्ताह में ग्रेच्युटी भुगतान का दिया आदेश, आदेश का पालन न होने पर देना होगा 18 फीसदी ब्याज
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