इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि सीआरपीसी की धारा 372 के तहत पीड़ित सजा बढ़ाने के लिए अपील दायर नहीं कर सकता है। इसके लिए दंड प्रक्रिया संहिता या किसी अन्य कानून से अपील नहीं हो सकती है।
from Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujala https://ift.tt/mjAklYr
Home »
News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujala
,
Uttar pradeshLatest And Breaking Hindi News Headlines
» हाईकोर्ट का आदेश : पीड़ित सजा बढ़ाने के लिए अपील दाखिल नहीं कर सकता
0 comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.