इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि कामर्शियल कोर्ट राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम (एनएचआई)-1956 के तहत दिए गए मुआवजे की मात्रा को चुनौती देने वाले मध्यस्थता और सुलह अधिनियम-2013 की धारा-34 के तहत दाखिल अर्जियों पर सुनवाई नहीं कर सकती हैं।
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» हाईकोर्ट : मुआवजे की मात्रा पर सुनवाई नहीं कर सकतीं कामर्शियल कोर्ट
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