इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ की याची अरुणा की अनुकंपा नियुक्ति के दावे को दो महीने में निस्तारित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सीएमओ मेरठ आदेश की प्रति मिलने के दो महीने के भीतर दावे का निस्तारण करें।
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» हाईकोर्ट : सीएमओ मेरठ को दो महीने में दावे के निस्तारण का निर्देश
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