सुनवाई के दौरान, केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया था कि सरकार मौजूदा अधिकारी का कार्यकाल को सीमित अवधि के लिए बढ़ाने का इरादा रखती है। वह फिलहाल डेढ़ वर्ष से अधिक समय से काम कर रहे हैं।
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» Supreme Court: 'क्या आपके पास कोई और व्यक्ति नहीं'; दिल्ली CS का कार्यकाल बढ़ाने के प्रस्ताव पर केंद्र से सवाल
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