शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए अपने आदेश में कहा कि हाईकोर्ट ने अपीलकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर को रद्द करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण शक्ति का इस्तेमाल करने से मना करके गलती की है।
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» SC: हाईकोर्ट अपने रिट अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल कर रद्द कर सकते हैं कार्यवाही, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
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