याचिका स्वीकार करते हुए कोर्ट ने व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी और इसके संबंध में आगे की सभी कार्यवाही को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि निगरानी की आड़ में पुलिस हिस्ट्रीशीटरों के दरवाजे नहीं खटखटा सकती या उनके घरों में नहीं घुस सकती।
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» Kerala High Court: 'निगरानी की आड़ में हिस्ट्रीशीटर्स के घरों में नहीं घुस सकती पुलिस', कोर्ट की तल्ख टिप्पणी






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