भविष्य निधि पीएफ के नए नियमों को वित्त मंत्रालय ने अधिसूचित कर दिया है। इसके जरिए सालाना 2.5 लाख रुपये से अधिक के कर्मचारी योगदान से हुई ब्याज की कमाई पर टैक्स लगा वसूला जा सकेगा।
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» नए पीएफ नियम अधिसूचित : सालाना ढाई लाख रुपये से ज्यादा योगदान करने वालों की ब्याज कमाई पर लगेगा टैक्स
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