सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र से कहा कि वह हाईकोर्टों को न्यायिक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए राज्य सरकारों की दया पर न छोड़े। एक एकीकृत केंद्रीय प्रणाली तैयार की जाए और मांग व जरूरत के अनुसार उससे पैसा सीधा हाईकोर्टों तक पहुंचाया जाए।
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» सुप्रीम कोर्ट: इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए हाईकोर्टों को राज्यों की दया पर न छोड़े केंद्र, सीधे पैसा पहुंचाने के करें प्रबंध
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