इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि मियाद (समयावधि) का कानून पक्षकारों के हितों को नष्ट करने के लिए नहीं है। पक्षकारों को लंबी रणनीति का सहारा न लेते हुए उन्हें अपने अधिकारों के लिए सोना नहीं चाहिए।
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