याची का कहना था कि अगर पुलिस के लगाए आरोपों के अनुसार अगर वह संबंधित जगह पर सेक्स वर्कर के पास गया था, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने इस काम को स्वेच्छा से किए जाने पर अपराध नहीं बताया है। इसलिए उसे कोई सजा नहीं दी जा सकती।
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» Madras High Court: छापेमारी के दौरान सेक्स वर्करों को न गिरफ्तार करें, मद्रास हाईकोर्ट की अहम निर्देश
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