उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की ओर से हर पांच वर्ष पर सभी वकीलों को सीओपी नंबर तथा नया प्रमाणपत्र जारी करने के लिए 500 रुपये शुल्क लेने का इलाहाबाद हाईकोर्ट सहित प्रदेश के तमाम जिलों के अधिवक्ताओं ने विरोध किया है।
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» यूपी बार काउंसिल : सीओपी नंबर तथा नया प्रमाणपत्र जारी करने को 500 रुपये शुल्क का विरोध
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