इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बांदा जिले के कमासिन थानाक्षेत्र में दुराचार पॉस्को एक्ट और एससीएसटी एक्ट के तहत 15 वर्ष का कारावास और जुर्माने से दंडित अभियुक्त को बरी कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि सेशन कोर्ट ने साक्ष्य और तथ्यों का सही...
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» अहम फैसला : दुष्कर्म में सजा पाया अभियुक्त हाईकोर्ट से बरी, मेडिकल परीक्षण से नहीं हुई पुष्टि
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