75 पेज के फैसले में अदालत ने कहा था कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर क्षेत्र से पूर्व सांसद अंसारी लोकसभा में मतदान में हिस्सा नहीं ले सकते और न ही सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। साथ ही वह सदन की कार्यवाही में भी भाग नहीं ले सकते हैं।
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» Lok Sabha: 'सुप्रीम' आदेश के बाद बहाल हुई बसपा नेता अफजाल अंसारी की सांसदी; लेकिन सदन में नहीं रख सकेंगे कदम
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