देश की सर्वोच्च अदालत ने सोमवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जांच एजेंसी को आरोपी की गतिविधियों पर लगातार नजर रखने की अनुमति देने वाली जमानत की शर्तें संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत निजता के अधिकार का उल्लंघन करती हैं।
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» Supreme Court: 'जमानत पर रिहा आरोपी के निजी जीवन में ताक-झांक नहीं कर सकती जांच एजेंसी', शीर्ष अदालत की दो टूक
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