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Allahabad High Court : हाईकोर्ट ने याची को अपने से कनिष्ठ की नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता देने का दिया निर्

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि एक ही चयन प्रक्रिया के तहत चयनित अभ्यर्थियों को चयन सूची के आधार पर सेवा वरिष्ठता पाने का अधिकार है। बाद में नियुक्त अभ्यर्थियों को विभागीय गलती का दुष्परिणाम भुगतने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता।

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