सुप्रीम कोर्ट ने 2012 के गुजरात हाईकोर्ट के उस आदेश को दरकिनार कर दिया, जिसमें कहा गया था कि मेडिसिन और सर्जरी में बैचलर ऑफ आयुर्वेद की डिग्री रखने वाले चिकित्सकों को एमबीबीएस की डिग्री रखने वाले डॉक्टरों के बराबर माना जाना चाहिए ।
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» Supreme Court: 'एलोपैथी और आयुर्वेद डॉक्टर समान वेतन के हकदार नहीं', शीर्ष कोर्ट ने रद्द किया हाईकोर्ट का आदेश
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