लोकायुक्त न्यायमूर्ति साइरेक जोसेफ और उप-लोक आयुक्त न्यायमूर्ति हारुन-उल-राशिद ने यह कहते हुए आवेदन को खारिज कर दिया कि यह विचार योग्य नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार रोधी एजेंसी केवल वार्ताकारी आवेदनों पर अपने फैसलों या आदेशों की समीक्षा कर सकती है।
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» CMDRF का 'दुरुपयोग': लोकायुक्त ने मामले को बड़ी पीठ को भेजने के आदेश को वापस लेने से किया इनकार, याचिका खारिज
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