जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने अनुच्छेद 22 का हवाला देते हुए कहा, आजाद भारत में नजरबंदी को सांविधानिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही लागू किया जा सकता है। इस मामले में नजरबंदी का आदेश दो आधार पर वैध नहीं ठहरता।
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