न्यायमूर्ति एम एस रमेश ने कहा कि हालांकि कोविड-19 महामारी की स्थिति को दुर्भाग्य कहा जा सकता है, लेकिन नियोक्ताओं को इस दुर्भाग्य का फायदा उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।
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» मद्रास हाईकोर्ट ने कहा: कोरोना महामारी में कर्मचारियों की छंटनी करने की अनुमति नहीं दी जा सकती
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