सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि किसी अदालत को ये लगता है कि एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज हुआ अपराध, प्राथमिक रूप से निजी या दीवानी प्रकृति का है या अपराध पीड़ित की जाति को लक्षित करके नहीं हुआ है
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» सुप्रीम कोर्ट: अपराध निजी या दीवानी प्रकृति का तो एससी-एसटी एक्ट में भी कानूनी प्रक्रिया रद्द कर सकती है अदालतें
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